Chhattisgarh Learning License: घर बैठे 5 मिनट में 150 रुपए का आवेदन शुल्क देकर लर्निंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, पूरी जानकारी

Chhattisgarh Learning License: घर बैठे 5 मिनट में 150 रुपए का आवेदन शुल्क देकर लर्निंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, पूरी जानकारी

Chhattisgarh Learning License: छत्तीसगढ़ में वाहन चलाने की शुरुआत करने से पहले Learning License (LL) बनवाना अनिवार्य होता है। यह लाइसेंस परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है और यह दर्शाता है कि आवेदक को सड़क नियमों और वाहन संचालन की बुनियादी जानकारी है। यदि आप दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाना सीख रहे हैं, तो सबसे पहले Learning License बनवाना जरूरी है। इस लेख में हम आपको छत्तीसगढ़ में लर्निंग लाइसेंस से जुड़ी पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, फीस, टेस्ट प्रक्रिया और वैधता की पूरी जानकारी सरल भाषा में देंगे।

Chhattisgarh Learning License क्यों जरूरी है?

लर्निंग लाइसेंस एक अस्थायी ड्राइविंग अनुमति होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति किसी अनुभवी ड्राइवर की निगरानी में वाहन चलाना सीख सकता है। बिना लर्निंग लाइसेंस के वाहन चलाना कानूनन अपराध है और इस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह लाइसेंस आगे चलकर Permanent Driving License बनवाने के लिए भी अनिवार्य होता है।

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Chhattisgarh Learning License Overview

लाइसेंस का नामLearning License (LL)
जारी करने वाला विभागपरिवहन विभाग, छत्तीसगढ़
आवेदन मोडऑनलाइन / RTO
वैधता6 महीने
न्यूनतम आयु16–18 वर्ष (वाहन के अनुसार)
टेस्ट प्रकारऑनलाइन / RTO आधारित
आधिकारिक पोर्टलparivahan.gov.in
लागू क्षेत्रपूरे छत्तीसगढ़ राज्य में

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Chhattisgarh Learning License आवेदन शुल्क

छत्तीसगढ़ में लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क बहुत कम रखा गया है। सामान्यतः ₹150 का शुल्क लिया जाता है, जिसमें लर्निंग लाइसेंस टेस्ट शामिल होता है। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए जमा किया जा सकता है।

Chhattisgarh Learning License के लिए पात्रता

छत्तीसगढ़ में लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले निम्न पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • दोपहिया वाहन (बिना गियर): न्यूनतम आयु 16 वर्ष
  • दोपहिया वाहन (गियर के साथ) और चारपहिया वाहन: न्यूनतम आयु 18 वर्ष
  • आवेदक को ट्रैफिक नियमों की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए
  • छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन वैध पता प्रमाण जरूरी है

Chhattisgarh Learning License के लिए आवश्यक दस्तावेज

लर्निंग लाइसेंस आवेदन के समय निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र (10वीं मार्कशीट / जन्म प्रमाण पत्र)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • हस्ताक्षर (स्कैन कॉपी)
  • मेडिकल प्रमाण पत्र (Form 1A – कुछ मामलों में)

Chhattisgarh Learning License के लिए आवेदन कैसे करें

छत्तीसगढ़ में लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल रखी गई है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

Step 1: सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
Step 2: “Learning License” विकल्प पर क्लिक करें।
Step 3: नया आवेदन (New Learning License) चुनें।
Step 4: मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी भरें।
Step 5: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
Step 6: आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
Step 7: लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें।

Chhattisgarh Learning License टेस्ट प्रक्रिया

लर्निंग लाइसेंस के लिए एक ऑनलाइन/ऑफलाइन टेस्ट देना होता है। यह टेस्ट ट्रैफिक नियमों, सड़क संकेतों और सुरक्षित ड्राइविंग से संबंधित होता है।

टेस्ट में शामिल विषय:

  • ट्रैफिक साइन और सिग्नल
  • सड़क सुरक्षा नियम
  • वाहन संचालन के सामान्य नियम

यदि उम्मीदवार टेस्ट पास कर लेता है, तो उसी दिन या कुछ दिनों के भीतर लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।

Chhattisgarh Learning License की वैधता

लर्निंग लाइसेंस की वैधता 6 महीने होती है। इस अवधि के भीतर आवेदक को वाहन चलाने का अभ्यास करना होता है और फिर Permanent Driving License के लिए आवेदन करना होता है।

यदि 6 महीने के भीतर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया गया, तो लर्निंग लाइसेंस अमान्य हो जाता है।

Chhattisgarh Learning License से जुड़े महत्वपूर्ण नियम

  • लर्निंग लाइसेंस के दौरान वाहन चलाते समय “L” साइन लगाना अनिवार्य है।
  • वाहन हमेशा किसी अनुभवी लाइसेंसधारी ड्राइवर की निगरानी में चलाना चाहिए।
  • ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

Chhattisgarh Learning License Important links

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Official WebsiteClick Here

निष्कर्ष

Chhattisgarh Learning License वाहन चलाना सीखने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल कानूनी रूप से जरूरी है, बल्कि सुरक्षित ड्राइविंग के लिए भी आवश्यक है। यदि आप छत्तीसगढ़ में वाहन चलाना चाहते हैं, तो समय रहते लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करें और ट्रैफिक नियमों की अच्छी समझ विकसित करें।

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